प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)PM Awas Yojana आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) की शुरुआत की। इस पहल का उद्देश्य 2022 तक सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर प्रदान करना है, जिससे EWS/LIG और MIG वर्गों में शहरी आवास की कमी को दूर किया जा सके, जिसमें झुग्गियों में रहने वाले लोग भी शामिल हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY(U) को 31 दिसंबर 2024 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
पीएमएवाई-यू ( PMAY(U) ) के तहत हर घर में रसोई, शौचालय, जल आपूर्ति, और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस मिशन के तहत घर का स्वामित्व महिला सदस्य के संयुक्त या एकल नाम पर दिया जाता है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है।
इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, एकल महिलाएं, ट्रांसजेंडर व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, वरिष्ठ नागरिक और समाज के अन्य कमजोर समूहों को प्राथमिकता दी गई है। पीएमएवाई-यू यह सुनिश्चित करता है कि लाभार्थियों को उनके घरों में सुरक्षा और गर्व का अनुभव हो और वे एक गरिमामय जीवन जी सकें।
Main features of Pradhan Mantri Aawas Yojana प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) की मुख्य विशेषताएं:
सब्सिडी वाली ब्याज दर – आवास ऋण पर 20 वर्षों के लिए 6.50% प्रति वर्ष की कम ब्याज दर का आनंद लें।
विशेष समूहों के लिए प्राथमिकता – दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के साथ ग्राउंड फ्लोर पर आवंटन किया जाता है।
पर्यावरण के अनुकूल निर्माण – निर्माण में टिकाऊ और पर्यावरण-सचेत प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है।
पैन-इंडिया कवरेज – यह योजना 4041 वैधानिक कस्बों में फैली हुई है, जिसमें प्रारंभिक प्राथमिकता 3 चरणों में 500 श्रेणी I शहरों को दी जाती है।
प्रारंभिक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी – परियोजना की शुरुआत में क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी का कार्यान्वयन शुरू होता है, जो भारत के सभी वैधानिक कस्बों को कवर करता है।
योजना का मुख्य उद्देश्य देश हर नागरिक तक किफायती और पक्का घर प्रदान करना है। यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए लागू की गई है, जिसमें अलग-अलग घटक और लाभार्थी वर्ग शामिल हैं।
Pradhan Mantri Awas Yojana Main feature पीएमएवाई के मुख्य घटक:
क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS):
- इस घटक के तहत होम लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी प्रदान की जाती है।
- यह सब्सिडी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG), मध्यम आय वर्ग-I (MIG-I), और मध्यम आय वर्ग-II (MIG-II) के लिए उपलब्ध है।
- ब्याज सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदक को न्यूनतम आय मापदंडों को पूरा करना होता है।
इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट:
- स्लम क्षेत्रों का पुनर्विकास किया जाता है ताकि वहां के निवासियों को बेहतर और सुरक्षित आवास मिल सके।
- इस घटक के तहत स्लम के निवासियों को उनके मौजूदा स्थान पर ही पक्का मकान प्रदान किया जाता है।
अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP):
- सरकारी और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से किफायती आवास परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है।
- इस घटक के तहत बनाए गए मकान अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और निम्न आय वर्ग (LIG) के लिए होते हैं।
बेनिफिशरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC):
- इस घटक के तहत लाभार्थी स्वयं अपने घर का निर्माण या सुधार कर सकते हैं।
- लाभार्थियों को निर्माण या सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- यह घटक विशेष रूप से उन परिवारों के लिए है जिनके पास पहले से ही भूमि है लेकिन उन्हें घर बनाने या सुधारने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)PM Awas Yojana benefits योजना के लाभ:
- आवास की उपलब्धता: इस योजना के माध्यम से गरीब और निम्न आय वर्ग के परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराए जाते हैं।
- ब्याज दर में सब्सिडी: होम लोन पर ब्याज दर में सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे आवास ऋण सस्ता हो जाता है।
- सुरक्षित आवास: स्लम रिडेवलपमेंट के तहत स्लम क्षेत्रों के निवासियों को सुरक्षित और पक्के मकान मिलते हैं।
- स्वास्थ्य और सुरक्षा: पक्के मकान में रहने से स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)PM Awas Yojana Eligibility Criteria प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत पात्रता मापदंड निम्नलिखित हैं:
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS):
- वार्षिक आय: ₹3 लाख तक
- आवासीय स्थिति: आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
निम्न आय वर्ग (LIG):
- वार्षिक आय: ₹3 लाख से ₹6 लाख तक
- आवासीय स्थिति: आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
मध्यम आय वर्ग (MIG-I):
- वार्षिक आय: ₹6 लाख से ₹12 लाख तक
- आवासीय स्थिति: आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
मध्यम आय वर्ग (MIG-II):
- वार्षिक आय: ₹12 लाख से ₹18 लाख तक
- आवासीय स्थिति: आवेदक के पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले:
- आवेदक को झुग्गी-झोपड़ी पुनर्विकास योजना के तहत पक्का मकान प्रदान किया जाएगा।
महिला सदस्य का स्वामित्व:
- आवेदक परिवार में महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त स्वामित्व में घर का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके।
आवेदक की आयु:
- आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए।
अधिवास प्रमाणपत्र:
- आवेदक के पास संबंधित राज्य/शहर का अधिवास प्रमाणपत्र होना चाहिए।
अतिरिक्त प्राथमिकता:
- अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, एकल महिलाएं, और ट्रांसजेंडर लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी।
पहली बार घर खरीदने वाले:
- आवेदक को पहली बार घर खरीदने वाला होना चाहिए और उसके नाम पर पहले से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।
इन मापदंडों को पूरा करने वाले आवेदक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने के पात्र होते हैं और इस योजना के विभिन्न लाभों का उपयोग कर सकते हैं।प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत बनाए गए घर न केवल आवास की समस्या को हल करते हैं, बल्कि परिवारों के जीवन स्तर को भी सुधारते हैं। यह योजना देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
Pradhan Mantri Awas Yojana application process प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए आवेदन प्रक्रिया:
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में की जा सकती है:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
- सबसे पहले पीएमएवाई की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
‘Citizen Assessment’ पर क्लिक करें:
- वेबसाइट पर ‘Citizen Assessment’ टैब पर क्लिक करें और ड्रॉपडाउन मेनू से उपयुक्त विकल्प चुनें, जैसे ‘For Slum Dwellers’ या ‘Benefits under other 3 components’।
आधार नंबर दर्ज करें:
- आपके सामने एक पेज खुलेगा जहां आपको अपना आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद ‘Check’ बटन पर क्लिक करें।
आवेदन फॉर्म भरें:
- सही आधार नंबर दर्ज करने के बाद, आवेदन फॉर्म खुलेगा। यहां आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी, संपर्क विवरण, वर्तमान आवास की स्थिति और परिवार के सदस्यों की जानकारी भरनी होगी।
अन्य जानकारी दर्ज करें:
- आय, व्यवसाय, बैंक खाते की जानकारी, और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। सुनिश्चित करें कि सभी जानकारी सही और सटीक हो।
फॉर्म जमा करें:
- सभी जानकारी भरने के बाद ‘Submit’ बटन पर क्लिक करें।
आवेदन की पुष्टि:
- आवेदन जमा करने के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी। इसे सुरक्षित रखें क्योंकि यह भविष्य में आपके आवेदन की स्थिति जानने में काम आएगा।
Pradhan Mantri Awas Yojana ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया:
निकटतम सीएससी (Common Service Center) या नगरपालिका कार्यालय जाएं:
- अपने क्षेत्र के निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) या नगरपालिका कार्यालय में जाएं।
आवेदन फॉर्म प्राप्त करें:
- पीएमएवाई के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
आवेदन फॉर्म भरें:
- आवेदन फॉर्म को सही और सटीक जानकारी से भरें।
दस्तावेज संलग्न करें (attached documents)
- आवश्यक दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाते की जानकारी, आदि संलग्न करें।
फॉर्म जमा करें:
- भरे हुए फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों को संबंधित अधिकारी के पास जमा करें।
प्राप्ति रसीद प्राप्त करें:
- फॉर्म जमा करने के बाद प्राप्ति रसीद प्राप्त करें, जिस पर आपका आवेदन संख्या अंकित होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)PM Awas Yojana आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड
- पहचान प्रमाण (जैसे कि वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
- निवास प्रमाण (जैसे कि बिजली बिल, पानी का बिल, राशन कार्ड)
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
इस प्रकार, आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं और अपने आवास का सपना पूरा कर सकते हैं।
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